रामपुर । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए लोअर कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीतापुर की जेल में बंद है। वहीं इसी मामले में उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद तंजीन फातिमा रामपुर जेल और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम हरदोई की जेल में बंद है। सजा के खिलाफ उनकी ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा अपील और जमानत के लिए सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी दायर की गयी थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 दिसंबर की अग्रिम तारीख तय की है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आज़म खान पर लगभग 85 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है बीते 18 अक्टूबर को रामपुर की स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उनको दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी उनके अलावा उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद तंजीन फातिमा तथा बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को भी दोषी करार दिया गया था। आजम परिवार के यह तीनों सदस्य सूबे की अलग-अलग जेलों में बंद है। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के खिलाफ आजम खान पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी और जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट में अपील और जमानत को लेकर अभियोजन पक्ष और आजम पक्ष की ओर से जोरदार बहस हुई। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख नियत की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुकदमा वादी एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता एडवोकेट संदीप सक्सेना की ओर से सुनवाई को लेकर अहम जानकारी दी गई है।