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17 वर्ष पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक सहित तीन को उम्रकैद,

अतीक को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा,
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यूपी के प्रयागराज के उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद  सहित  तीन को दोषी करार दिया है। जबकि अशरफ सहित सात अन्य को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया।हालांकि फैसले आने के बाद अतीक अहमद रोया , वही अशरफ भी दुखी दिखाई  दिया।लेकिन कोर्ट के आसपास मौजूद लोगों ने अतीक अहमद को फांसी देने के की मांग की ।हालांकि उमेश पाल की हत्या से नाराज वकील जूतों की माला अतीक अहमद को पहनाने के लिए पहुंचे थे पर सुरक्षा बलों ने वकीलों को कोर्ट के गेट तक पहुँचने से पहले ही रोककर वापस भेज दिया ।

 

 

राजूपाल की हत्या का मुख्य गवाह था उमेश पाल

वर्ष  2005 में BSP विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी ,जिसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा था । कहा यह भी जाता है कि उमेश पालराजू पाल की हत्या का सबसे बड़ा गवाह था । अतीक की राह में उमेश पाल सबसे बड़ा कांटा  था ।

2006 में उमेश का बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया था । बाद में  उमेश ने अतीक और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज करवाई थी।

 

कोर्ट ने तीन को उम्रकैद की दी सजा

उमेश पाल कांड में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए  अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को 364 b का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 

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