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मौलाना तौकीर के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया , 19 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश

बरेली : 2 मार्च  2010 में होली के दिन हुए के दंगे के मास्टर माइंड  मौलाना तौकीर रज़ा के घर सोमवार दोपहर को पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। जिसमें प्रेमनगर पुलिस को 19 मार्च को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके  कोर्ट में पेश करने को कहा है साथ हिदायत दी है कि मौलाना गिरफ्तारी अवश्य हो जाए। सोमवार को प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुबंशी ,कोतवाली इंस्पेक्टर दिनेश शुक्ल तमाम फोर्स के साथ बिहारीपुर के सौदागरान स्थित मौलाना तौकीर रज़ा के आवास पहुंचे और मौलाना के घर तमाम फोर्स और दो गबाहों की  मौजूदगी में नोटिस चस्पा किया गया।  नोटिस चस्पा के दौरान पुलिस को मौलाना के घर पर ताला मिला।
हालांकि मौलाना तौकीर रज़ा काफी समय से फरार चल रहे है। पुलिस लगातार मौलाना की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तारी करने की कोशिश में है। पर पुलिस मौलाना की गिरफ्तारी करने में सफल  नहीं हो पा रही है।  कोर्ट मौलाना की गिरफ्तारी के लिए पहले ही पुलिस पर टिप्पणी भी चुकी है। 5  मार्च को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिवाकर ने मामले पर स्वता संज्ञान लेते हुए मौलाना तौकीर रज़ा  खिलाफ समन जारी करते हुए कोर्ट में  11 मार्च को पेश होने को कहा था , इसके बाद भी मौलाना कोर्ट में पेश नहीं हुए , बाद में  कोर्ट ने मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ बरेली कोर्ट ने  गैर जमानती वारंट जारी कर दिया  ।
साथ ही पुलिस को 13 मार्च तक तौकीर रज़ा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने को कहा है। एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने सीओ प्रथम संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को कोर्ट में गिरफ्तार करके पेश करने को भी  कहा था । वहीँ नोटिस तामील कराने में असफल रहे प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश भी दिया था ।
यह है मामला 
प्रेमनगर थाना क्षेत्र में  2 मार्च वर्ष 2010 में एक धार्मिक  जुलुस को निकलने को लेकर विवाद हुआ था , बाद में आईएमसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने विवादित भाषण दिया और शहर में दंगा भड़क गया था।इस मामले में मौलाना के ऊपर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक मुकदमा कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था।

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