माता-पिता को दी नसीहत ,दस महीने कम थी लड़की की उम्र
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बहेड़ी। बरेली पुलिस और चाइल्डलाइन टीम ने तत्काल प्रभाव से बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई की। इसके साथ ही बालिकाके माता-पिता को बाल कल्याण समिति के समक्ष को पेश होने के निर्देश दिए हैं। जिला बरेली के कोतवाली के एक ग्राम में बुधवार को बालिका का बाल विवाह हो रहा था। यह सूचना किसी ने चाइल्ड लाइन को दे दी ,इसके बाद टीम पुलिस के साथ गांव पहुँची। टीम ने तुरंत बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की इसके साथ ही बालिका के माता पिता को बाल विवाह के होने वाले नुकसान और कानून की जानकारी दी। टीम ने बालिका और उसके माता पिता को कार्यालय बुलाया है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने कॉल कर के चाइल्डलाइन को जानकारी दी कि शकरस के एक मैरिज हॉल में नाबालिक लड़की का बाल विवाह हो रहा है। बालिका नाबालिक थी , इस वजह से चाइल्ड लाइन,टीम मौके पर पुलिस को लेकर पहुंचगई पुलिस की मौजूदगी में बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई की। इसके साथ ही बालिका के माता-पिता को बाल कल्याण समिति में पेश होने के निर्देश दिए हैं. टीम ने माता पिता को बताया कि बाल विवाह एक अपराध है। इसमें सजा और दंड दोनों का प्रावधान है। बारात जिला पीलीभीत चदुआ बीसलपुर से कोतवाली बहेड़ी के ग्राम गरीबपुरा आई थी। माता पिता ने लिखित रूप से शादी न करने की बात लिखी ,इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि लड़की जब तक 18वर्ष से ऊपर नहीं होगी, तब तक वह विवाह नहीं करेंगे। ग्राम प्रधान ने जानकारी दी है लड़की को उम्र दस महीने कम थी इस बजह से शादी उसी लड़के के साथ दस महीने बाद दोनों परिवार की मर्ज़ी से की जाएगी। फिलहाल बारात बापस लौट गई है।