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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई,

बरेली। जिला ग्रामोद्योग अधिकारीअजय पाल ने बताया कि उ.प्र. माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला कार्य में लगे कुम्हार/परम्परागत कारीगरों/उद्यमियों/ शिल्पियों के समन्वित विकास हेतु पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना प्रोजेक्ट कास्ट धनराशि 10 लाख रुपए तक की संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत ऋण (टर्म लोन) की धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों को उ.प्र. माटी कला बोर्ड, लखनऊ द्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान की जायेगी। योजना के अन्तर्गत खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचार दानी, कप, प्लेट, डोंगे इत्यादि) भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाईल्स, रूफ टाईल्स, लैट्रिन पैन, पाईप, वॉश बेसिन इत्यादि) सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पॉट, बौनसाही पॉट, लैम्प इत्यादि) निर्माण हेतु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से आवेदकों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे।

 

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने कहा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाईयॉ ही स्थापित कराई जायेंगी। इस व्यवसाय से सम्बन्धित कारीगरों एवं शिल्पियों की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकता दूर हो सकेगी तथा उन्हें मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त होने से उन पर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना हेतु आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष हो तथा माटी कला/माटी शिल्पकला की किसी विधा के तहत प्रशिक्षण/प्रमाण पत्र प्राप्त हो/माटी कला की परम्परागत जानकारी हो। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र व्यक्तियों/युवकों/युवतियों के लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 35 यू/4ए रामपुर बाग, बरेली से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2022 है।

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