बरेली। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और बलात्कार करने के मामले में माननीय बरेली कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक दोषी को 10 साल की सजा के साथ 85 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक वादी ने अभियुक्त मोबीन पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर एक मुकदमा वर्ष 2011 में 323/363/366/376 (2)एन व 06 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। आज माननीय पाक्सो-02 कोर्ट ने चिन्हित मुकदमें में अभियुक्त मोबीन पुत्र महमूद हुसैन नि० थाना- भोजपुर जनपद मुरादावाद को मा० न्यायालय पाक्सो-02 कोर्ट बरेली द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए धारा-363 भादवि में 04 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 366 – भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा-323 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा-06 पॉक्सों एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।