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बरेली कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास के साथ 2.25लाख का लगाया आर्थिक दंड

बरेली। नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और गैंग रेप की घटना को अंजाम देने के मामले में बरेली कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 2 लाख 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र  के वादी ने आरोपियों  द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को भगा ले जाना व बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर धारा 363/366/376(2) डी भादवि0 व 6 पॉक्सों एक्ट व 3(1) 12 एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

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इसी मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट बरेली ने चिन्हित मुकदमें में अभियुक्त दीपक पुत्र शंकर लाल, हरिओम पुत्र राम बाबू बैरागी , राजकुमार पुत्र कुम्भकरण समस्त निवासी थाना क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली को उक्त वाद में दोषसिद्ध करते हुए अन्तर्गत धारा 363 भादवि0 में 05-05 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 366 भादवि0 में 07-07 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 376डी भादवि0 प्रत्येक को आजीवन कारावास 50,000-50,000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 3 (1) 12 एससी/एसटी एक्ट में 04-04 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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