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आजम खान की सजा पर स्टे की मांग को सेशन को कोर्ट ने किया खारिज 

मुजस्सिम खान 
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 27 अक्टूबर को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोटद्वारा उनको दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद विधानसभा स्पीकर द्वारा उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया था यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और भारत निर्वाचन आयोग ने विधायकी रद्द होने से रिक्त हुई रामपुर 37 विधानसभा पर मैनपुरी के साथ ही मे उपचुनाव कराने का निर्णय लिया।
रामपुर की कलेक्टर परिसर में नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई।   इस बीच आजम खान अपनी सजा के खिलाफ अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे जहां पर उनकी रिट पार्टीशन पर सुनवाई करने के बाद यह पूरा मामला कुछ निर्देशों के साथ रामपुर की सेशन कोर्ट को 2 दिन के भीतर निस्तारण के आदेश देते हुए स्थानांतरित कर दिया।
 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर की सेशन कोर्ट में आजम खान की सजा पर अपील की सुनवाई तक स्टे आर्डर पारित किए जाने की गुहार लगाई गई जिस पर स्थानीय कोर्ट ने उनकी इस गुहार को खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट का यह आर्डर आजम खान के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। इसे कहीं ना कहीं उनके 45 साल से अधिक के लंबे सियासी कैरियर के अंत के रूप में माना जा रहा है।
 भाजपा नेता एवं आजम खान के मुकदमों के प्रतिपक्षी आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने आजम खान की सजा पर स्टे की मांग को सेशन कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले का स्वागत किया है और इसे इंसाफ की जीत बताया है। जिला अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के मुताबिक आजम खान की ओर से स्थानीय सेशन कोर्ट मे उनकी सजा को अपील के निस्तारण तक स्टे किए जाने की अर्जी दी गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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