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Rampur : आजम खान की जमानत पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित , जानिए यह पूरी खबर ,

मुजस्सिम खान 

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Rampur : सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर 27 माह बाद जेल से छूटे आजम खान को अब निचली अदालतों से रेगुलर जमानत कराना है। रामपुर के थाना कोतवाली से संबंधित एक मामले में आज उनके वकीलों ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में रेगुलर बेल की अर्जी लगाई जिस पर बहस हुई। आजम खान (azam khan ) इस दौरान अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील की बात सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत से बाहर निकले आजम खान से जब मीडिया ने सवाल किये तो उन्होंने कुछ भी कहने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि मैं तो मुलजिम हूं साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब मीडिया को देते हुए आजम खान ने व्यंग किया कि  उनका बड़प्पन है एमएलसी हमारी पार्टी से रहे , अब भाजपा से प्रत्याशी हैं।

आजम खान ने कोर्ट से निकलकर मीडिया से  कहा मैं तो मुलजिम हूं और जुबेर साहब ने आज बहस की है और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा उनका कहना है ना, हमारा कहना थोड़ी है उनके कहने के लिए मैं जिम्मेदार कहा से हो जाऊंगा | यह भी उनका बड़प्पन है एमएलसी हमारी पार्टी से थे अब प्रत्याशी भाजपा से। सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना के मुताबिक थाना कोतवाली का एक प्रकरण है क्राइम नंबर 70/2019 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी इसमें मोहम्मद आजम खां की तरफ से बेल मूव की गई थी जिसकी आज सुनवाई हुई है इसमें पहले हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एंट्रीम बेल मिल चुकी है और रेगुलर बैल पर आज सुनवाई हुई है जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है।

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