कमलेश शर्मा ,
शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। चिन्मयानंद अपने शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित किया है। इससे पहले कोर्ट चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है।
वर्ष 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा चौक कोतवाली में दर्ज कराया था। दुष्कर्म का मामला शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पेश होने के लिए चिन्मयानन्द को सम्मन भेजे थे। लेकिन लगातार कोर्ट में पेश ना होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। कोर्ट में पेश ना होने पर पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। पहले उनके वकीलों ने प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है । उन्हें 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को हैं ।
राजकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना ने बताया कि आज पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ 82 की कार्यवाही की है। चिन्मयानंद ने कोर्ट से समय मांगा था उन्होंने यह बताया था कि कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए 19 तारीख लगी हुई है। कोर्ट ने वह एप्लीकेशन रद्द कर दी है। इसके बाद कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है। इस सम्बन्ध में कोर्ट ने एसपी को एक लेटर भी भेजा है।