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एनआई एक्ट में दर्ज हुए मुकदमें के मामले में कोर्ट में बिथरी पुलिस ने रखा अपना यह पक्ष,

एसओ ने कोर्ट को पत्र भेजकर स्थिति की स्पष्ठ ,

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सीओ ने कहा कि थाना स्तर से हुई थी गलती,

बरेली। बिथरी पुलिस ने एनआई एक्ट में एक मामला दर्ज करने पर कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो थाने के सीओ के साथ एसओ को कोर्ट से माफी मांगने पड़ी। दरसल मामला यह है कि पुलिस को एनआई एक्ट में मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं हैं। लेकिन बिथरी चैनपुर की पुलिस ने इस धारा में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने पुलिस के अधिकारी को कानून की जानकारी नहीं होने पर पुलिस के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारी सकते में आ गए। इसके बाद एसओ संजय तोमर ने कोर्ट को भेजे पत्र में बताया कि एनआई एक्ट की धारा का अभियोग लोप कर दिया गया हैं। साथ ही जिम्मेदार कॉन्स्टेबल को भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने की हिदायत दी गई हैं।

 

 

 

वही सीओ की ओर से भी कहा गया हैं कि थाना स्तर पर हुई भूल को सही कर लिया गया हैं।मामले के जिम्मेदार कॉन्स्टेबल को भी चेतावनी दी गई हैं।इसलिए इस भूल के लिए माफ कर दिया जाए।बता दें कि बिथरी चैनपुर में अमानत में खयानत से जुड़े मामले की रिपोर्ट में एनआई एक्ट की धारा भी जोड़ ली थी इस बात पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था।

 

जाने एनआई एक्ट में कैसे होती है कार्रवाई

कोई चेक बाउंस होने पर कोई व्यक्ति एक महीने के अंदर देनदार चेक का भुगतान नहीं कर पाता हैं तो फिर उसके नाम लीगल नोटिस जारी होता है , यदि इसका जवाब 15 दिन तक नहीं मिलता हैं तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 138 के तहत केस दर्ज किया जाता हैं।

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