नाबालिग बहनों की तस्करी के मामले में 2 महिलाओ सहित 6 को आजीवन कारावास की सजा

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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बहला फुसलाकर पश्चिम बंगाल से लाई गई दो नाबालिग बहनों की तस्करी मामले में स्पेशल कोर्ट पास्को एक्ट ने दो महिलाओ समेत 6 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस की सबसे खास बात यह रही पीड़ित अपने आरोपों से मुकर गई जिसके बावजूद सरकारी वकील दोषियों को साक्ष्य के आधार पर सजा दिलाने में सफल रहे। गौरतलब है वर्ष 2013 में बरेली जिले में स्थापित हुए AHTU थाने का यह पहला मामला था ।

मीरगंज क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों की हुई थी खरीदफरोख्त

मीरगंज के चुरई दलपतपुर में 2013 में पश्चिम बंगाल से 26 हजार में खरीदकर 2 नाबालिग बच्चियों एक 10 साल और दूसरी 13 साल को लाया गया था।पुलिस ने मुखबिर की सूचना AHTU की टीम ने साथ छापा मारकर दोनो बच्चियो को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक Ahtu को मौके से ही 4 पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था । इस मामले में पुलिस और सरकारी वकील द्वारा पैरवी की गई और आरोपियो को सख्त सजा सुनवाई गई। स्पेशल कोर्ट पास्को एक्ट ने इस ममाले में दो महिलाओं समेत 6 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में कल्लू उर्फ नरेंद्र, रईस, फतेहगंज पश्चिमी निवासी इकबाल और उसकी पत्नी गुलशन शेखुपुरा के रहने वाले जहांगीर और उसकी पत्नी रेशमा शामिल है।

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि वर्ष 2013 में AHTU स्थापित थाने में मीरगंज थाना क्षेत्र का एक मामला पंजीकृत हुआ था जिसमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल से लाई गई दो नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी करके लाया गया था।AHTU ने घर पर छापा मारा तो एक घर से दो नाबालिग लड़की के साथ चार पुरुष दो महिलाएं मिली थी। इन लोगो द्वारा नाबालिक लड़कियों से देहव्यापार कराया जा रहा था। इस मामले में केस दर्ज हुआ और कोर्ट में सुनवाई चली , आज कोर्ट ने इस मामले में चार पुरुष 2 महिलाओं को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड भी लगाया ।

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Author: cradmin

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