

भूपेश छिमवाल
देहरादून ।कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देहरादून जिला मजिस्ट्रेट डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिले में लॉक डाउन के संबंध में आदेश पारित किया । आदेश के तहत दिनांक 26 अप्रैल शाम 7 बजे से दिनांक 3 मई सुबह 5 बजे तक जिला देहरादून के नगरनिगम ऋषिकेश, देहरादून, एवं छावनी परिषद गड़ीकैंट और क्लेमेनटाउन के क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ उत्तराखंड में Uttarakhand Epidemic Disease, Covid -19 Regulations 2020, and Epidemic Disease Act – 1897, धारा – 144, तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005, को लागू कर दिया गया है। वही लोगो और कॉर्पोरेट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा की ज़रूरत की वस्तुओ, बैंक, दवाई की दुकानों, गैस इत्यादि को खुलने की अनुमति देते हुए, व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
Author: cradmin
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