कुकर्म के मामले में बाबा स्वतंत्र गिरी हुए दोषमुक्त 

SHARE:

बरेली। नौ वर्ष पूर्व किशोर से कुकर्म के आरोपी बाबा स्वतंत्र गिरी को बरेली के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषमुक्त किया है।वादी निवासी  थाना मीरगंज जिला बरेली ने मन्दिर के  पुजारी के विरुद्ध  धारा -377  IPC व PACSO ACT के तहत बाबा पर आरोप लगाया कि उसके 10 वर्षीय बेटे के साथ बाबा ने कुकर्म किया है। विवेचक ने अदालत मे आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत मे अभियोजन पक्ष के सात गवाह पेश हुए और पत्रावली मे दाखिल 10 कागजात को गवाहों द्वारा साबित किया गया।
Advertisement
अभियुक्त के अधिवक्ता शंकर कुमार सक्सेना द्वारा गवाहों से जिरह की  गई। जिरह मे गवाहों के बयानों मे बहुत विरोधाभास आया। गवाहों ने घटना की तारीख को भी अलग अलग बताया। घटना स्थल जो गवाहों ने बताया वह घटना स्थल विवेचक द्वारा  बनाये गए नक्शा से नहीं मिलता पाया गया।
अभियुक्त के अधिवक्ता शंकर कुमार सक्सेना द्वारा चार दिन की गई  जोर दार बहस के दौरान  गवाहों के बयानों के विरोधाभाष को  बताया और वादी मुकदमा की खेती की जमीन मन्दिर के पास होना बताया  और मन्दिर के जगह मे लगे शीशम के पेड़ के कारण बाबा से वादी का विवाद रहता है। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे साबित करने मे विफल रहा। और अभियुक्त स्वतंत्र गिरी बाबा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
newsvoxindia
Author: newsvoxindia

Leave a Comment

error: Content is protected !!