मुमताज अली
बहेड़ी। कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के आदेश पर बहेड़ी क्षेत्र के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने आदेश का पालन कराते हुए संबंधित व्यक्ति को जिले की सीमा से बाहर पहुंचाया।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत मोहम्मद आरिफ उर्फ पप्पू बुलेट निवासी मोहल्ला टांडा, कस्बा एवं थाना बहेड़ी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के बाद बहेड़ी पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे जनपद से बाहर कर दिया।
थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आदेश की तामील कराई और संबंधित व्यक्ति को उत्तराखंड सीमा तक छोड़कर बरेली जनपद की सीमा से बाहर किया। पुलिस ने उसे निर्देश दिया है कि जिलाबदर की अवधि पूरी होने तक वह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बरेली जिले में प्रवेश नहीं करेगा।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का उल्लंघन कर वह जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।




