मुजस्सिम खान
यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच रस्सा कशी जारी है। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें से अधिकतर में जमानत मंजूर हो चुकी है। आजम खान पिछले 20 माह से सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन एक के बाद एक मुकदमों में हो रही जमानत के चलते आजम खान की रिहाई किसी भी समय हो सकती है जिस को रोकने के लिए सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब अदालत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत से आवश्यक कागजात विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया।
दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 207 क्या होती है यह समझना जरूरी है धारा 207 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त पर आरोप तय करने से पहले अदालत द्वारा अभियुक्त को कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए जाना जरूरी होते हैं जो कि आजम खान के सीतापुर जेल में रहते उपलब्ध कराए जाने में देरी हो रही थी इसी देरी से बचने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई और विशेष वाहक द्वारा यह कागजात आजम खान को सीतापुर जेल में उसूल कराए जाने के आदेश मिल गए हैं ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार आजम खान की रिहाई रोकने के लिए अदालत में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।

सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना के मुताबिक मोहम्मद आजम खान के खिलाफ लगभग एक सौ से अधिक मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और दो चार मामलों को छोड़कर उनके खिलाफ सभी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में आ चुके हैं और उनसे संबंधित सभी मामले स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट में सुने जा रहे हैं और हमारी जानकारी के अनुसार बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है और चार्ज फ्रेम किए जाने से पहले उन्हे 207 सीआरपीसी के अंतर्गत डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं पनिश किए जाते हैं कि उसको यह जरूरी है तो उसके उनके अधिवक्ता गण सहयोग नहीं कर रहा है उनका कहना है कि हम उनकी जमानत तक ही अधिवक्ता रहे और हमे कोई ऐसे एक्यूज से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है के आगे हम उसमें कोई कार्यवाही करें। लिहाजा हमें यह लगता है कि वह यह सब मुकदमों को लंबा खींचने के लिए और कार्रवाई को टालने के लिए कर रहे हैं |
इसलिए हमने अदालत से यह प्रेयर की के सभी मामलों में 207 का कंप्लेंट्स का डॉक्यूमेंट्स दिए जाने हैं फनिश्ड किए जाने हैं वह सीतापुर जेल में कराए जाएं तो स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 तारीख में ये आदेश किया हैं जो 19 मामले जो रजिस्टर्ड है आदेश में उन्हे स्पेशल मैसेंजर के थ्रू जेल में मोहम्मद आजम खान को कॉपी रिसीव कराई जाए 207 का कंप्लाइज कराई जाए ताकि उन मुकदमों में आगे चार्ज फ्रेम कराए जा सके और गवाही पेश की जा सके और मुकदमों का निस्तारण हो सके यह ज्यादातर मामले थाना गंज के हैं थाना भोट, थाना बिलासपुर, थाना शहज़ादनगर, थाना सिविल लाइंस विभिन्न थानों से संबंधित है जो कोर्ट ने आदेश कर दिया है।