रिपोर्टर एनवीआई
कासगंज। जनपद न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में बुधवार को अवैध फर्म संचालन से जुड़े चर्चित कूटरचना मामले की सुनवाई के दौरान एक अनोखा वाकया सामने आया। गंजडुंडवारा मे जवाहर लाल रमेश चन्द्र नाम से फर्म बनाकर संचालन करने के आरोपितों के केस में गवाह सुरेन्द्र विजयवर्गीय करीब 6 घंटे तक कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन अभियुक्त पक्ष ने जिरह ही नहीं की।
अन्त समय मे अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता की ओर से मामलो में बहस में व्यस्त होने का हवाला देकर अगली तारीख मांगी।इस पर सीजेएम अनुपमा सिंह ने समय की बर्बादी और गवाह को परेशान करने पर नाराजगी जताते हुए अभियुक्तों पर 200 रुपये का हर्जाना लगाया और जिरह के लिए अगली नियत तारीख अंतिम अवसर के रूप मे देने का आदेश दिया।
इससे पहले भी इसी मामले में अभियुक्त अनिल कुमार गुप्ता और मुनीश कुमार गुप्ता की ओर से जिरह टालने पर अदालत ने 300 रुपये का हर्जाना लगाया था। तब भी गवाह पूरे दिन कोर्ट में बैठे रह गए थे और अंत समय में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया था।यह दूसरा मौका है जब सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त पक्ष पर हर्जाना लगाया है।
