कोचिंग संचालक के सुसाइड केस में नौ माह बाद कोर्ट के आदेश पर मां बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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भोजीपुरा।एक गांव के कोचिंग संचालक के सुसाइड केस में पुलिस ने नौं माह बाद कोर्ट के आदेश पर मां बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोजीपुरा के गांव बिलवा निवासी कोचिंग संचालक मनोज ने 26 जुलाई 2024 को कोचिंग रूम में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी।

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मृतक के पिता का आरोप है कि गांव में रहने वाली सुषमा पति से अलग मायके में रह रही थी। सुषमा ने मनोज को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद वह उसके पुत्र को ब्लैकमेल करने लगी और काफी रुपये भी ऐंठ लिए। आरोप है कि सुषमा ने शादी का फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर ज्यादा धन हड़पने के चक्कर में कोर्ट में केस कर दिया था।26 जुलाई 2024 को सुषमा ने अपनी मां सुशीला के कहने पर मोबाइल फोन पर काफी देर बातचीत की।

 

सुषमा ने उसके पुत्र मनोज को धमकाया।इसी से आहत होकर उसने 26 जुलाई 2024 को ही कोचिंग सेंटर के रूम में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी। मृतक के पिता ने भोजीपुरा थाने में तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

 

 

मृतक के पिता ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा है कि उसने विवाह प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि विवाह प्रमाणपत्र फर्जी है। रजिस्ट्रार कार्यालय में विवाह का पंजीकरण नहीं है।सभी तरफ से निराश होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भोजीपुरा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।

 

पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सुषमा व उसकी मां सुशीला निवासी बिलवा थाना भोजीपुरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा प्रवीन सोलंकी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच की जा रही है।

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Author: newsvoxindia

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