Rampur News: बुलडोजर के खौफ से आजम खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट,

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मुजस्सिम खान ,

Rampur : उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भले ही शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान  को जमानत  मिल गई हो लेकिन जमानत की कई शर्तें आजम खान को परेशान किए हुए हैं। इन शर्तों में  माननीय न्यायालय ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराए जाने की भी शर्त थी। उच्च न्यायालय के इसी आदेश के पालन में जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी   कैंपस में पैमाइश कर शत्रु संपत्ति को पिलर व तार बाढ़ लगाकर कब्जा प्राप्त कर लिया साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों को भी शत्रु संपत्ति पर निर्माण मानते हुए गिराए जाने का नोटिस जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को थमा दिया।

अब इस नोटिस के बाद से ही आजम खान को लगातार बुलडोजर का खौफ सताए जा रहा है जिसके चलते आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए भवन ना गिराए जाने की गुहार लगाई आजम खान के वकीलों का कहना है कि उनके द्वारा दायर की गई रिट सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी गई है। ऐसे में अब इसकी सूचना जिला प्रशासन रामपुर को देते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने तक भवन ना गिराए जाने को कहा गया है।

आज़म खान के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि   जिला प्रशासन एसडीएम सदर रामपुर की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक नोटिस आया था और उस नोटिस के अंदर यह रिक्वेस्ट की गई थी यह कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को खाली कीजिए दो बिल्डिंग को और इसको डिमोलिश करना है और उस नोटिस में यह भी कहा गया था कि 312 क्राइम नंबर पर जो मुकदमा दर्ज है जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब को बेल मिली है उस बेल की कंडीशन की कंप्लायंस में हम ऐसा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहना है कि हमारी कोई भी बिल्डिंग किसी भी शत्रु संपत्ति पर नहीं बनी हुई है और यह एक तरीके से मिस यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है इसी बात को लेकर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और जिसमें हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 312 के केस में जो कंडीशन लगाई है उसको भी चैलेंज किया गया है और यह कल फाइल हुई थी|

 

आज हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल जी ने मेनशन किया था और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंसी को जानते हुए उसको लिस्ट करने का आदेश दिया है यहां पर मैं यह बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि यह जो पिटीशन फाइल हुई है इस बात की सूचना जिला प्रशासन को और एसडीएम सदर रामपुर को कल ही दे दी गई थी और जिस के संबंध में उन्हें ई-मेल भी किया गया था और लेटर भी दिया गया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जब तक हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट से संबंध में कोई आदेश नहीं हो जाए तब तक आप डिमोलेशन नहीं करें।

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Author: newsvoxindia

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