बरेली। उपायुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन निदेशालय, उद्यमिता विकास अनुभाग-9, उ.प्र. कानपुर द्वारा जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़ा जाति) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु चार माह का सामूहिक प्रशिक्षण जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के माध्यम से चलाया जाएगा.
प्रशिक्षण हेतु निर्धारित ट्रेडों प्लंबरिंग, बढ़ई, साड़ियों की छपाई कढ़ाई एवं टेलरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थियों के चयन के सम्बन्ध में 33 प्रतिशत महिलाओं एवं 4 प्रतिशत दिव्यांग जनों का चयन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हेतु अभ्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल एवं उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक (आईएफएससी कोड सहित), दिव्यांग प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, एक फोटो, जाति प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नम्बर की छायाप्रति होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवक एवं युवतियां ऑनलाइन आवेदन diupmsme.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक जनपद का निवासी होना अनिवार्य है, आवेदक का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2022 है।
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