लखनऊ : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है।कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करके सामान्य में चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को जल्द चुनाव कराने को भी कहा है। यह फैसला लखनऊ बेंच के जस्टिस सौरभ लवानिया और देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने सुनाया है। बता दें कि कोर्ट के ने चुनावों को लेकर अधिसूचना पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पाया था कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को तय करने में ट्रिपल टेस्ट के फार्मूला का पालन नहीं किया था। वही सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका कोर्ट में दायर की थी।
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सरकार की दलील से कोर्ट था असंतुष्ट
सरकार ने कोर्ट को चुनाव के संबंध में कई दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी और यह भी कहा था कि ट्रिपल टेस्ट से चुनाव कराने में काफी समय लग सकता है। इस बात से कोर्ट असंतुष्ट था। इसके बाद कोर्ट ने 5 दिसंबर के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इस संबंध में कहा था कि ओबीसी सीटों को तब अधिसूचित किया जाता है जब ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता को पूरा नहीं किया गया हो।

Author: newsvoxindia
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