बरेली । चार साल की मासूम के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। दरसल यह मामला जिले में बीएनएस अस्तित्व (1 जुलाई 2024) में आने के बाद दर्ज हुआ था। आज पॉस्को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध किया और सजा आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने 84 दिन की सुनवाई में सुनाया फैसला
सितंबर 2024 को थाना भुता क्षेत्र में मासूम के पिता पॉस्को एक्ट में एक मुकदमा किया गया था। पीड़ित पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था 02 दिसम्बर 2024 को करीब 04:30 बजे दिन में उसकी पुत्री उम्र करीब चार वर्ष घर के पास खेल रही थी, वहां पर उसके गांव का ही उमाकान्त उर्फ गब्बर पुत्र रामभरोसे उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बुरा काम किया।
पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त उमाकान्त उर्फ गब्बर के विरूद्ध विवेचना पश्चात् आरोप पत्र अंतर्गत धारा-65(2) बी.एन.एस. एवं 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने बच्ची के मामले में सुनवाई करते हुए केबल 84 दिनों के अंदर अपना फैसला सुना दिया । इस दौरान कोर्ट ने 17 गबाहों को सुना फिर अपना फैसला दिया।

Author: newsvoxindia
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