निर्वाचन सामग्री को छापने से पहले निर्वाचन अधिकारी को जानकारी देना जरुरी 

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बरेली। मुख्य कोषाधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल ने कहा कि जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी एवं प्रबन्धक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से सम्बन्धित निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है।
उन्होंने सभी प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों व प्रबंधकों से अपेक्षा की है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रतिभाग करने वाले राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा पैम्फलेटों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन कराये जाने सम्बन्धी सूचना तत्काल प्रोफार्मा परिशिष्ट ‘क’ एवं परिशिष्ट ’ख’ पर भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएं, जिससे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह जनवरी 2024 के अनुसार प्रत्याशियों का लेखा तैयार किये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
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Author: newsvoxindia

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