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लेखपाल पर जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत खारिज

शीशगढ़। चकरोड की पैमाइस के दौरान हल्का लेखपाल से धारदार हथियार से हमला करने की आरोपी मीरपुर की प्रधान और उनके बेटे की दूसरी जमानत बरेली कोर्ट ने निरस्त कर दी है।ग्राम मीरपुर की प्रधान राकेश कुमारी और उनके बेटे अनिल की जमानत को उनके वकील ने कोर्ट में पार्टी वन्दी में झूठा मुकदमा लिखें जाने का हवाला देते हुए उनकी जमानत को दूसरी बार कोर्ट में जमानती कागजात पेश कर जमानत की अर्जी लगाई थी।
न्यायालय सत्र न्यायाधीश बरेली विनोद कुमार ने लेखपाल पर जानलेवा हमला कर सरकारी कार्य में बाधा डालने को गाँव की सरपंच द्वारा जघन्य अपराध मानते हुए उनकी जमानत ख़ारिज कर दी।ज्ञात हो कि गत 23 फरवरी को मीरपुर गाँव में चकरोड की पैमाइस करने पहुँचे लेखपाल गिरन्द सिंह निवासी अनूप नगर इटावा के साथ धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर सरकारी मानचित्र छीन लिया था।पुलिस ने ग्राम प्रधान राकेश कुमारी और उनके तीन बेटों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रधान और उनके बेटे अनिल को जेल भेजा था।

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