संदिग्ध लेनदेन करने पर जनरल स्टोर संचालक पर दर्ज हुआ मुकदमा

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बहेड़ी। बैंक खाते में हुए संदिग्ध लेनदेन के मामले में पुलिस ने एक जनरल स्टोर के दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने वित्तीय खुफिया ईकाई (एफआईयू) द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार नगर में नई गन्ना सोसाइटी नदेली रोड स्थित के.जी. हार्ट जनरल स्टोर के संचालक अंकित सक्सेना पुत्र वीरेंद्र प्रसाद सक्सेना का पंजाब नेशनल बैंक शाखा बहेड़ी में खाता है।

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दिनांक 23 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक हुए लेन-देन की रिपोर्ट को एफआईयू ने एसटीआर (सस्पीशियत ट्रांजेक्शन) के रूप में चिहिन्त किया गया है। खाताधारक अंकित की गतिविधिया संदिग्ध बताई गई। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ एवं खाता विवरण के अवलोकन के आधार पर लेन देन पूरी तरह संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में बहेड़ी थाने के दरोगा विजयपाल सिंह ने रिपोर्ट तैयार करते हुए खाता धारक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर गहन विवेचना की संस्तुति कर आला अधिकारियों को प्रेषित की है।

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Author: newsvoxindia

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