रामपुर: एमपी एमएलए कोर्ट से शत्रु संपत्ति मामले में सांसद आजम खान की जमानत अर्जी खारिज

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मुजस्सिम खान

रामपुर : सपा सांसद आजम खान की मुश्किलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है इसी क्रम में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति को कब्जाने को लेकर मुकदमा चल रहा था जिसमें उनकी ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।
दरसल रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया उनकी यह यूनिवर्सिटी सत्ता परिवर्तन के बाद विवादों के घेरे में फसती नजर आयी । उन पर किसानों की जमीन हथियाने से लेकर शत्रु संपत्ति कब जाने के आरोप लगते रहे यही नहीं उन पर 100 से अधिक मुकदमे भी दर्ज हुए इन्हीं में से एक शत्रु संपत्ति कब जाने को लेकर जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें आजम खान के साथ-साथ उनकी विधायक पत्नी डॉ ताजीम फातमा, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी सहित कई को आरोपी बनाया गया है ।

आजम खान पर दर्ज शत्रु संपत्ति हथियाने के मामले को लेकर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसी मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता के मामले में जमानत अर्जी लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।

सरकारी वकील रामौतार सैनी के मुताबिक आजम खान का शत्रु संपत्ति 312/ 19 वाले मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज फरमा दी गई है। शत्रु संपत्ति वाला मामला था जो जौहर यूनिवर्सिटी में 13. 842 हेक्टेयर भूमि जौहर यूनिवर्सिटी में घेर रखी है इस मामले में आजम खान की बेल लगी हुई थी जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में जज साहब ने बहस सुनने के बाद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में कई लोगों के नाम थे जिसमें आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातमा उनका बेटा अब्दुल्ला आजम खान सहित कई लोगों के नाम इस मामले में शामिल है।

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Author: cradmin

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