
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला ने अपने शौहर को शादी के तीन साल बाद तलाक दिया है। महिला के पति का आरोप है कि निकाह के तीन साल बाद उसकी पत्नी ने अपने मायके जाकर फोन पर तीन तलाक दिया है। वही पीड़ित पति ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई है ।
पत्नी को नहीं पसंद है अपना पति
बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला पीड़ित पति फुरकान अपने गांव में ही टेलर की दुकान चलाता है। फुरकान का निकाह करीब तीन साल पहले अपने गांव की ही एक युवती से हुआ था।
फुरकान का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी शादी के बाद से ही अपनी ससुराल की जगह मायके में रहना पसंद करती है। फुरकान ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी पत्नी कुछ दिन पहले मायके गई तो घर मे रखे जेवर और 20 हजार रुपये भी अपने साथ ले गई।
दुकान से लौटने पर फुरकान ने पत्नी को फोन किया और घर वापस आने का समय पूछा तो वह बोली- मैं तुम्हें तलाक देती हूं। अब घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी शादी की गई है।
फुरकान ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने संबंधित पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
उलमा बोले- निकाह के वक्त हक मिलने पर पत्नी दे सकती है तलाक
महिला की ओर से पति को तलाक दिए जाने का मामला बरेलवी उलमा तक पहुंचा है । इस मामले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शरीयत में तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि महिला उसी सूरत में तलाक दे सकती है, जब शौहर निकाह के वक्त उसको भी तलाक देने का हक दे चुका हो, वरना नहीं।
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