दिल्ली के सीएम को अमेठी में दर्ज मामले में मिली जमानत , नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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  अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मामले की जानकारी देते हुए

सुलतानपुर | आप पार्टी अध्यक्ष एवं  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अमेठी में वर्ष 2014 में दर्ज दोनों मुकदमों में जमानत मिल गई |  एक मुक़दमे में केजरीवाल की तरफ से  डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज किया है |  अब दोनों मामलों में  3 नवम्बर को  सुनवाई होगी ।  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दीवानी कोर्ट  से निकलने के बाद  वह अयोध्या जायेंगे | 

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जानकारी में मुताबिक  2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में तत्कालीन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के समर्थन में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने आये  थे। इस दौरान आदर्श आचार सहिंता के उलंघन समेत कई धाराओं में अरविंद केजरीवाल पर अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना कोतवाली में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुये थे। इसी मामले में  अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे हुये थे। जहां एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान दोनों मुकदमो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत अर्जी डाली गई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। वहीं गौरीगंज  थाने में दर्ज मुकदमे में उनकी तरफ से केस वापसी की अर्जी डाली गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया| ,हालांकि कोर्ट के उन्हें जमानत दे दी ।

अरविन्द केजरीवाल के अधिवक्ता  रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि  एक मुकदमा अरविन्द केजरीवाल पर 2014 में गौरीगंज में दर्ज हुआ था | दूसरा  मुसाफिरखाना में डेढ़ हुआ था | दोनों मुकदमे में अरविन्द केवरीवाल को माननीय उच्चतम न्यायलय ने व्यक्तिगत रूप से छूट दी थी | लेकिन उन्होंने एक मुख्यमंत्री होने के साथ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वह चाहते थे कि मुकदमा जल्दी सुनवाई होकर समाप्त हो ,इसलिए वह स्वेच्छा से कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत भी मिल गई | एक मुकदमे में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया | 

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Author: cradmin

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