Rampur News :हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने शुरू की शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया,

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मुजस्सिम खान 

उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जहां आजम खान कानून की गिरफ्त में आए तो वही उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े राज भी एक के बाद एक सबके सामने आने शुरू हो गए कुछ इसी तरह हाल ही में हाईकोर्ट ने आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है इन्हीं में से 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए उन्हें अपने कब्जे में लेने की बात कही है इसी सिलसिले में अब डीएम रामपुर में नपत करवा कर विवादित जमीन को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने वर्ष 2006 में तहसील सदर स्थित आलियागंज में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना का कार्य शुरू किया था। इसी दौरान लगभग 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को भी यूनिवर्सिटी केंपस में शामिल कर लिया था वर्ष 2017 के बाद इस संपत्ति पर योगी सरकार ने संज्ञान लिया और आजम खान पर हेराफेरी करते हुए अवैध तरीके से जमीन को हथियाने के मामले में अजीम नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया | आजम खान के सभी मुकदमों में जमानत हो चुकी थी। लेकिन शत्रु संपत्ति से जमानत को लेकर जुड़ा  यह मामला कई हफ्ते तक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा फिर हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आजम खान को जमानत दे दी साथ ही डीएम रामपुर को शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के आदेश भी सुनाएं | डीएम रामपुर ने तहसील प्रशासन एवं सर्वेयर की संयुक्त टीम के माध्यम से यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद विवादित रह चुकी शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी प्रक्रिया के दौरान टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची जहां पर नपत का कार्य शुरू हो चुका है।

 

जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि  माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर शत्रु संपत्ति यूनिवर्सिटी के अंदर है उस पर कब्जा लेने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं तो उसी क्रम में हमारी तहसील प्रशासन की टीम और जो शत्रु संपत्ति के सर्वेयर हैं उनकी जो ज्वाइन टीम जो बनाई गई है और वह जो वहा पर शत्रु संपत्ति अवस्थित है उसके लिए आज से पैमाइश शुरू हुई हैं माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि वह सारी जो कार्यवाही है शत्रु संपत्ति राज्य सरकार में फिर से आ जाए तो उसको 30 जून तक कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी तो उसी के तहत वह कार्रवाई की गई है और जल्दी से जल्दी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अनुपालन कराया जाएगा। टोटल लगभग 13 हेक्टेयर के आसपास हैं।

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Author: newsvoxindia

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