एसडीएम कोर्ट के आदेश पर पिपरिया गांव में चला बुलडोजर, अवैध मस्जिद पर कार्रवाई जारी

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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को एसडीएम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन की यह कार्रवाई फिलहाल मौके पर जारी है।

मस्जिद को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा था। मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने निर्माण को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तैयारी पूरी कर बीडीए की टीम को सुबह ही मौके पर भेज दिया।

 

जानकारी के अनुसार करीब 300 वर्ग गज क्षेत्र में बने इस अवैध निर्माण को दो बुलडोजरों की मदद से गिराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते पिपरिया गांव और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी मौके पर तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में कड़ा पुलिस पहरा लगाया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश और कानून के दायरे में की जा रही है।

भोजीपुरा थाना प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि मस्जिद से जुड़ा मामला एसडीएम कोर्ट में था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मस्जिद ग्राम पंचायत की भूमि पर बनी थी, जिस पर कोर्ट के आदेश के अनुसार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है।

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Author: newsvoxindia

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