बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस,

SHARE:

दिल्ली । बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती देने वाले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। 11 बलात्कारियों की रिहाई पर गुजरात सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में 11 दोषियों को जोड़ने का आदेश दिया था। अगले दो हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।

इससे पहले गुजरात सरकार ने देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। एक अपराधी ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने राज्य सरकार से उस याचिका के आधार पर फैसला लेने को कहा। इसके बाद गोधरा जेल से 11 लोगों को रिहा करने का फैसला किया गया। अपराधियों का न केवल फूल, माला और मिठाइयों से स्वागत किया गया, भाजपा के एक विधायक ने ब्राह्मण पहचान दिखाकर उन्हें सुधारक भी कहा। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसकी आलोचना होने लगी।

बिलकिस ने अफसोस के स्वर में कहा, “15 अगस्त को, पिछले 20 वर्षों के आतंक ने मुझे फिर से घेर लिया, जब मैंने सुना कि मेरे जीवन को नष्ट करने वाले 11 लोगों, मेरे परिवार को रिहा कर दिया गया, मेरी भाषा खो गई। मैं अब भी गूंगा हूं।” जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हस्ताक्षर किए और सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस के दोषियों को रिहा करने के फैसले को वापस लेने की मांग की।

संयोग से, 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में सांप्रदायिक अशांति के दौरान, 3 मई को दाहोर जिले के देवगढ़ बरिया गांव में एक भीषण हमला किया गया था। गांव निवासी पांच माह की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हमलावरों ने बिलकिस की आंखों के सामने उसकी तीन साल की बेटी पर पथराव कर दिया। वह मौके पर मर गई । उनके परिवार के कई अन्य सदस्य मारे गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपराध को ‘दुर्लभ से दुर्लभ’ बताते हुए मुंबई की सीबीआई अदालत में कड़ी सजा की गुहार लगाई थी। 21 जनवरी 2008 को विशेष अदालत ने कुल 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

newsvoxindia
Author: newsvoxindia

Leave a Comment

error: Content is protected !!