झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें MLA पद से अयोग्य ठहराया है। हालांकि उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी है। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से कल ही राजभवन को अपनी अनुशंसा भेज दी थी। कल राजभवन की तरफ से उस पर अध्ययन किया गया और आज राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले में नोटिस भेज दी है।इस फैसले के बाद अब हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ सकता है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है. राजभवन की ओर से निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी जायेगी. निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है. राजभवन की ओर से निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी जायेगी।
निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा।हेमंत सोरेन आवास पर यूपीए की बैठक में गठबंधन के सभी दलों ने हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखायी. बैठक से बाहर निकले नेताओं ने कहा कि राजभवन से चिट्ठी आने का इंतजार है. चिट्ठी मिलने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे.
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