डेन कैफे कांड का मुख्य आरोपी जिला बदर

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बरेली। नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान हंगामा और उत्पात मचाने के मामले में बरेली पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर को जिला बदर कर दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।


पुलिस के अनुसार यह घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित डेन कैफे की है, जहां एक नर्सिंग छात्रा की जन्मदिन पार्टी के दौरान जमकर बवाल किया गया था। मामले में ऋषभ ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद प्रेमनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में शामिल अन्य छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ऋषभ ठाकुर का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ थाना सुभाषनगर में चोरी सहित कुल चार मुकदमे दर्ज है। बार-बार कानून व्यवस्था भंग करने और सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उसके खिलाफ जिला बदर की संस्तुति की थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में थाना सुभाषनगर पुलिस ने न्यायालय अपर जिला अधिकारी (नगर), बरेली के आदेश का अनुपालन कराया। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत अभियुक्त को जनपद बरेली की सीमा से बाहर कर दिया गया।

इस संबंध में एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अराजकता फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की नीति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति समाज में अशांति फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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Author: newsvoxindia

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