बरेली। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अजय पाल ने बताया कि उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लागू ‘‘एक मुश्त समाधान योजना’’ के अन्तर्गत जनपद के उद्यमियों/इकाईयों द्वारा ‘कोविड-19’ द्वितीय लहर के संक्रमण फैलने पर भारत सरकार द्वारा राज्यों को ‘लॉकडाउन’ किए जाने से उद्यमियों/इकाईयों द्वारा आपदा/ विपदाकाल में ‘‘एक मुश्त समाधान योजना’’ के अन्तर्गत ऋण की धनराशि जमा करने की परेशानियों के दृष्टिगत उद्यमियों/इकाईयों को ऋण जमा करने हेतु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 2021 तक के लिए अवधि बढ़ाई गई थी।
उक्त योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ब्याज एवं दण्ड ब्याज में एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उद्यमियों/इकाईयों को दिये जाने हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने सी.बी.सी. बकायेदारों को सूचित किया है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक एकमुश्त समाधान योजना (ब्याज व दण्ड ब्याज माफी के पश्चात मात्र मूलधन ही जमा करना है) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उक्त तिथि के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगा।