हेट स्पीच के मामले में आजम खान  को तीन साल की सजा ,आजम बोले वह कोर्ट के इंसाफ के कायल ,

SHARE:

 

रामपुर : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में तीन  साल की सजा सुनाई गई है।  यह सजा रामपुर कोर्ट ने सुनाई है।  हालांकि कोर्ट  ने सजा सुनाने के कुछ  ही देर में आजम को जमानत देने के  साथ आजम को  मामले की पैरवी के लिए सात दिन का समय भी दिया है।  आजम ने कोर्ट के बाहर  मीडिया से कहा कि वह कोर्ट के इंसाफ के कायल है सभी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए।  वह अपने मामले को उच्च कोर्ट में लेकर जायेंगे।  जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सपा के नेता आजम खान को धारा 125, 505 , 153 a के तहत दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।  जानकार यह भी बता रहे इस फैसले से आजम की विधानसभा सदस्यता जा सकती है ।
Advertisement
aajam khan file photo
भाजपा नेता आकाश  सक्सेना के वकील  संदीप कुमार सक्सेना ने बताया कि  आजम को हेट स्पीच के मामले में दोषी पाया गया है। वह धारा 125, 505 , 153 a  के तहत दोषी पाए गए है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने  मीडिया को कहा  उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास था।  आजम पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया है। उन्हें हिरासत में लिया गया है।  उन्हें उम्मीद है सभी मामलों में आजम को सजा मिलेगी।
यह था मामला

भड़काऊ भाषण के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर फैसले की तलवार लटक रही थी।   अदालत ने  सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद आज अपना फैसला सूना दिया।  स्थानीय रिपोटर्स के मुताबिक यह मामला 2019 का है जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर में   चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी जिस पर मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।  उसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।

newsvoxindia
Author: newsvoxindia

Leave a Comment

error: Content is protected !!