गुड न्यूज :केंद्र ने झंडा कानून में किया बदलाव ,अब दिन रात फहरा सकेंगे राष्ट्रीयध्वज,

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नई दिल्ली :  भारत सरकार ने आजादी का  अमृत महोत्सव के तहत  घर घर तिरंगा अभियान को व्यापक और सरल बनाये जाने के संबंध में एक विशेष निर्णय लिया है | जिसके तहत  कोई भी नागरिक अपने घर या खुले स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज  दिन और रात में  दोनों समय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी है।  इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्यादय से लेकर सूर्यास्त के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम था।  लेकिन अब इस सम्बन्ध में कानून में फेरबदल किया गया है। माना जा रहा है कि इस नियम से आम लोगों में भी  झंडा फहराने की भावना और जाग्रित होगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय शुक्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सचिवों को नियम के बदलाव के सम्बन्ध में पात्र लिखकर जानाकरी दी है।  उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि भारतीय ध्वज संहिता 2022 और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन ,और फहराया जाता है।  20 जुलाई को 2022 को कुछ ने प्रावधान बनाये गए है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर या खुले स्थान पर दिन और रात दोनों समय राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है।
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Author: newsvoxindia

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