मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में 5 गिरफ्तार

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 बरेली। बारादरी थाना पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में बेचने की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 657 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है।

 

मौके से दो मोटरसाइकिलें, दो मोबाइल फोन और ₹5710 नकद भी बरामद किए गए हैं। जबकि अजय नाम का एक आरोपी फरार है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार करके 1 किलो 011 ग्राम मार्फिन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आंकी गई है।  इस घटना में एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस तरह बारादरी पुलिस ने एक करोड़ 40 लाख के अवैध मादक पदार्थ पकड़े है।

40 लाख कीमत की अवैध स्मैक के मामले में  गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश कश्यप, सतीश कश्यप (दोनों निवासी ग्राम ढका, थाना विशारतगंज) और सतेन्द्र कश्यप (निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया, थाना भमौरा) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह का सरगना अजय सिंह फरार है, जिसकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

जबकि एक करोड़ की कीमत वाली मार्फिन में पुलिस ने भूपराम , निवासी भमौरा, प्रमोद निवासी भमौरा को गिरफ्तार किया है। जबकि नवनीत निवासी बदायूं फरार है। हालांकि अवैध स्मैक तस्करी मामले में  पुलिस जांच में पता चला कि यह गिरोह पहले भी झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में ऊंचे दामों पर बेच चुका है।

 

तस्कर अफीम में पाउडर मिलाकर मात्रा बढ़ाते थे और फिर उसे बसों के जरिए रात में भेजते थे। इस बार भी वे बड़ी खेप लेकर पंजाब रवाना होने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया।

 

पुलिस ने अवैध मार्फिन की तस्करी के आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में बताया कि आरोपी मणिपुर क्रूड पाउडर लेकर आते थे और क्रूड पाउडर के साथ अफीम मिलाकर अच्छी किस्म की स्मैक तैयार  करते थे। आरोपियों को वाहन चेकिंग के दौरान बारादरी के सतीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

 

 

गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय, चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज, उपनिरीक्षक सौरभ तोमर, हेड कांस्टेबल आशीष मिश्रा, कांस्टेबल साबिर अली, विनोद कुमार, सिद्धांत चौधरी, आदित्य प्रताप सिंह और चालक मुकेश कुमार शामिल रहे।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/29 और बीएनएस की धारा 112 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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Author: newsvoxindia

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