बरेली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान-ए-फरहत बैंकेट हॉल और गुड मैरिज लॉन पर प्रस्तावित बुलडोज़र कार्रवाई पर एक सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी सात दिनों के भीतर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। तब तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक रहेगी।

बीडीए की ओर से दोनों प्रतिष्ठानों पर निर्माण मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद प्रशासन बुलडोज़र कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ था। यह मुद्दा शहर में चर्चा का केंद्र बन गया था। बारात घर के संचालक पहले भी प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठा चुके थे और विवाद बढ़ने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शहर में दो दिनों से जारी तनावपूर्ण माहौल शांत हो गया है। आदेश लागू होने के साथ ही तीसरे दिन बरेली में बुलडोज़र थम गए और प्रशासनिक कार्रवाई रोक दी गई। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट की होने वाली सुनवाई पर हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।
अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि उनके क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट से सात दिन की राहत मिली है और अब हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।




