मकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण से पहले बीडीए की अनुमति जरूरी 

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बरेली।   बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा  सरकार के  निर्देशानुसार बरेली महायोजना-2031  16-मार्च 2024 से प्रभावी है। बरेली महायोजना-2031 के अन्तर्गत  पूर्व प्रभावी महायोजना-2021 के परिप्रेक्ष्य में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 18 मीटर एवं 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर मुख्यतः पीलीभीत बाईपास रोड, नैनीताल रोड, शाहजहॉपुर रोड, बदायूॅ रोड, स्टेडियम रोड, कोहाड़ापीर से डमरू चौराहें तक (डेलापीर रोड) (चौकी चौराहे से बड़ा डाकघर तक) चौकी चौराहे से चौपुला चौराहें तक आदि मार्गो पर आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग का प्राविधान किया गया है।
इसी प्रकार शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गो का महायोजना-2021 में उल्लिखित भू-उपयोग परिवर्तित किया गया है। महायोजना-2031 की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड है।मुख्य मार्गो जैसे  बरेली शाहजहॉपुर, पीलीभीत बाईपास मार्ग, रामपुर रोड, स्टेडियम रोड, रामपुर रोड, बदायूॅ रोड, मिनी बाईपास रोड आदि पर निर्मित विभिन्न शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, वाहन शोरूम, होटल, बारात घर संचालकों को सूचित किया जाता है कि महायोजना-2031 के अनुरूप अपने-अपने निर्माण का मानचित्र स्वीकृत एवं शमन कराने कराये। बीडीए के नियमों की अनदेखी  की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का होगा।
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Author: newsvoxindia

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