बरेली ।उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन”
घटना 26 अक्टूबर 2023 की शाम करीब 7 बजे की है, जब पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। उसी गांव का निवासी भरत पुत्र नंदकिशोर घर में घुस आया और महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फिर लोगों की आहट सुनकर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर थाना सीबीगंज में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में चार गवाह प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई एसीजेएम-5 अदालत में हुई, जहाँ 6 जून 2025 को आरोपी को दोषी करार दिया गया।
कोर्ट ने धारा 452 और 354 के तहत आरोपी भरत को तीन वर्ष का कारावास और 3000 रुपये जुर्माना, जबकि धारा 323 में एक वर्ष का कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, लोक अभियोजक विजय कुमार यादव, कोर्ट मोहर्रिर सुशील कुमार और कोर्ट पैरोकार आरती गौड़ की भूमिका सराहनीय रही, जिनके समन्वित प्रयासों से यह न्याय संभव हो सका।
