रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म ख़ान को वर्ष 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की अदालत ने सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। यह मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आज़म ख़ान ने अपने भाषण में भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं।
इस संबंध में तत्कालीन एसडीएम सदर पी.पी. तिवारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से लम्बी सुनवाई और बहस के बाद आज निर्णय सुनाया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष आज़म ख़ान के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है।
इसके बाद अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। समर्थकों का कहना है कि यह न्याय की जीत है और लंबे समय से चल रहे राजनीतिक प्रतिशोध के मुकदमों में एक सच्चाई सामने आई है। गौरतलब है कि आज़म ख़ान पर चुनाव के दौरान विभिन्न बयानों को लेकर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें यह मामला सबसे चर्चित था। अब अदालत के इस फैसले से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है।




