माँ  के साथ रेप करने वाले  बेटे को उम्रकैद, डीएनए साक्ष्य बना अहम आधार

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बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2021 में भमौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान घटनास्थल से मिले 21 बालों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट आरोपी से मेल खाने के बाद मामला मजबूत हुआ।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए Indian Penal Code की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बरेली में वर्ष 2021 के एक जघन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुरेश बाबू साहू (एडीजी क्राइम) ने बताया कि आरोपी ने अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
उन्होंने बताया कि मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

एडीजी क्राइम के अनुसार, पुलिस द्वारा की गई सघन जांच और प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने कड़ा निर्णय सुनाया। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है।

 

 

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Author: newsvoxindia

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