गोकशी गिरोह पर शिकंजा, 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

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बरेली। बहेड़ी थाना क्षेत्र में गोकशी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

 

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, जिसमें गौवंशीय पशुओं का वध कर अवैध रूप से धन कमाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

थाना बहेड़ी में 10 मई 2025 को मुकदमा संख्या 441/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत शाकिर कुरैशी को गैंग लीडर बनाकर दर्ज किया गया। शाकिर के साथ शाहिद, खलील, जाबिर, ताहिर, शाहिर, तौसीफ उर्फ तौफीक, छोटा उर्फ तौसीब, चमन, समा, समरीन, तालिब और बब्लू के नाम भी इस मुकदमे में शामिल किए गए हैं। ये सभी आरोपी बहेड़ी, पूरनपुर, अमरिया और जहानाबाद थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सभी आरोपी पूर्व में भी गोकशी, मारपीट, धमकी और जानलेवा हमलों जैसे मामलों में लिप्त रहे हैं। ये लोग एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे और कानून की परवाह किए बिना अपने अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह की गतिविधियों से सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस कार्रवाई के बाद अब आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। पुलिस को उम्मीद है कि इस सख्त कदम से गोकशी जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

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Author: newsvoxindia

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