बरेली : बरेली कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 3 वर्ष की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। एडीजी कोर्ट 09 ने 23 जून 2023 में दर्ज हुए मामले में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त बबलू पुत्र जौहरी जाटव निवासी बाबूपुर नगला थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर को 3 साल की सजा सुनाई और साथ में 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। जानकारी के मुताबिक जीआरपी बरेली ने मामले में प्रभावी पैरवी की जिसके चलते अभियुक्त को सजा हो सकी। सजा दिलाने में जंक्शन के के प्रभारी निरीक्षक अजीत प्रताप की पैरवी भी केस में महत्वपूर्व रही।

Author: newsvoxindia
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