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चकबंदी अधिकारी 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार,

 

बरेली। किसान से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एन्टी करप्शन की टीम ने चकबंदी कार्यालय से  अधिकारी रणधीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। किसान रोशनलाल ने चकबंदी अधिकारी रणधीर सिंह द्वारा मुकदमा खारिज करने के नाम पर 2 लाख रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की थी इसके बाद एन्टी करप्शन की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी और आज जाल बिछाकर चकबंदी अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

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मुकदमा खत्म करने के नाम पर किसान से अधिकारी ने मांगे थे दो लाख रुपये

एन्टी करप्शन की टीम ने बताया  है कि चकबन्दी अधिकारी तृतीय रणधीर सिंह किसान रोशनलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी ग्राम गजनेरा थाना भुता तहसील फरीदपुर जिला बरेली से उसके गांव के तेजपाल पुत्र रामचन्द्रलाल निवासी ग्राम व पोस्ट मोहम्मदपुर भजा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत द्वारा उसकी जमीन के सम्बंध में चकबन्दी न्यायालय में दायर झूठा वाद को खत्म करने के लिये 2 लाख रुपये की मांग की जा रही थी ।

 

किसान के दर्द को समझ नहीं पाया अधिकारी

चकबंदी अधिकारी  रणधीर सिंह ने शिकायतकर्ता को अपने पास बुलाया और दो लाख रूपये की मांग की और रुपये नहीं मिलने पर मुकदमा खारिज नहीं करने की बात कही। और यह भी कहा कि रुपए नहीं मिलने के हालात में वह उसकी जमीन को तेजपाल के नाम जोड़ देगा। और उसकी दस बीघा जमीन चली जायेंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओंगे।

 

 

किसान ने 50 हजार रिश्वत की थी पेशकश,

रोशनलाल  चकबंदी अधिकारी की बात सुनकर परेशान हो गया।  उसने चकबंदी अधिकारी रणधीर सिंह के बहुत हाथ-पैर जोड़े और कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है ,इतना रुपया नहीं दे पायेगा।बाद में चकबंदी  अधिकारी  रणधीर सिंह 50 हजार रुपये लेने को तैयार हो गया । रोशनलाल ने भी चकबंदी अधिकारी को भी 50 हजार रुपये देने की भी हामी भर ली।

 

किसान ने एंटी करप्शन से मांगी थी मदद

रोशनलाल ने इस सम्बंध में लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर बरेली से की । आरोपी की पुष्टि होने के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर बरेली की टीम ने रणधीर सिंह पुत्र स्व0 शत्रुघ्न सिंह निवासी ग्राम पोस्ट टीकामऊ थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा को शिकायतकर्ता रोशनलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र से 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा -7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधित 2018 के अन्तर्गत थाना उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर बरेली में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

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