शीशगढ़। न्यायालय के आदेश पर थाना पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी करके वाहन हड़पने का मुकद्दमा दर्ज किया है।
कस्बे के मोहल्ला साहूकारा निवासी पिंटू रस्तोगी पुत्र राजाराम रस्तोगी ने 16 अक्टूबर 2023 को अपना चार पहिया वाहन छत्रपाल पुत्र खेमकरन निवासी खादलपुर तहसील बिलासपुर, ताज व ताहिर निवासी टांडा (रामपुर) को बेचा था।
वाहन बेचते समय वाहन की बची हुई फाइनेंस की किश्तें क्रेताओं को भरने की शर्त पर तय हुई थी। परन्तु क्रेताओं द्वारा बाकी बची हुई फाइनेंस की किश्तें अदा नहीं की। किश्तें अदा न करने पर वाहन स्वामी पिंटू रस्तोगी ने वाहन क्रेताओं से अपना वाहन वापस करने अथवा किश्तें भरने को कहा। परन्तु उपरोक्त ने वाहन देने व बची हुई किश्तें भरने से मना कर दिया।
वाहन स्वामी पिंटू रस्तोगी ने कस्बा पुलिस से अपना वाहन दिलाने की गुहार लगाई थी परंतु थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद वाहन स्वामी ने एसएसपी को लिखित शिकायत कर उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी।
इसके बाद भी कार्यवाही न होने पर वाहन स्वामी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर आज पुलिस ने उपरोक्त सहित राजेश पुत्र श्यामलाल निवासी बिलासपुर रामपुर व राजेंद्र शर्मा पुत्र रामभरोसे शर्मा निवासी शीशगढ़ के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया है।
