रामपुर । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील पर अदालत अब 24 मई को फैसला सुनाएगी।आजम खां को रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल कैद की सजा हुई थी। जिसके बाद आज़म खान की विधायकी ओर वोट देने का अधिकार खत्म हो गया था।यह सजा उन्हें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी।
भड़काऊ भाषण का यह मामला मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ था। निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ आजम खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी। उनकी अपील पर सरकारी अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी।
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