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कुरकुरे दिलाने के बहाने ले गए मामा ने भांजे के साथ कुकर्म की थी कोशिश , बाद में इस वजह से कर दी थी हत्या,

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यूपी के बदायूं में एक मामा ने अपने मासूम भांजे की हत्या कर दी और फरार हो गया। लेकिन बदायूं पुलिस ने हत्यारोपी मामा को गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बदायूं पुलिस के मुताबिक कि हत्यारोपी मामा ने अपने भांजे के साथ कुकर्म की कोशिश की थी। बच्चे के विरोध और घटना के संबंध में शिकायत परिजनों से करने की धमकी देने पर वह बौखला गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर डाली।

 

पंकज गुप्ता,

एसएसपी बदायूं ने पुलिस लाइन सभागार में में प्रेसवार्ता के करके घटनाक्रम का अनावरण किया । एसएसपी ने बताया कि 24 जून को उझानी कोतवाली इलाके में बाइपास पर मक्के के खेत में आठ साल के मासूम का शव मिला था। उसके कपड़े पास में पड़े थे। शव की शिनाख्त कुछ देर बाद सरवर कुरैशी निवासी काशीराम कालोनी के बेटे आहिल के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि आहिल 23 जून की शाम से लापता था। वहीं किसी से रंजिश की बात से परिजनों ने इंकार कर दिया। नतीजतन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

 

सीसीटीवी कैमरे से खुला हत्या का राज

घटनास्थल के आसपास लगे जब सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले तो पता चला कि आहिल को एक व्यक्ति अपने साथ ले जा रहा है। बाद में सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति को मृतक के परिजनों को दिखाया तो मृतक के  परिवार ने उसके मामा समीर उर्फ लल्ला निवासी मोहल्ला बहादुरगंज मानकपुर रोड कस्बा व थाना उझानी के होने की पुष्टि की ।
जब पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह पुलिस की सख्ती से टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

हत्यारोपी कुरकुरे दिलाने के नाम पर मासूम को ले गया था अपने साथ

बदायूं पुलिस ने बताया कि आरोपी ने उसे अपनी पूछताछ में बताया की वह तकरीबन 15 साल अपने बहनोई के घर पर रहता है और मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। घटना वाले दिन आहिल बाजार में बिरयानी खाने गया था, वहां आरोपी पीछे से पहुंचा और उसे चिप्स व कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ खेत में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म की कोशिश की। बच्चे ने शोर मचाया और अपने माता पिता से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने डर की वजह से उसका गला दबाकर हत्या कर दी।

 

डीजीपी के घटना के संबंध में लिया था संज्ञान

एसएसपी ओपी सिंह ने मीडिया को बताया कि शासन के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। वहीं डीजीपी ने एक महीने में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश पुलिस को दिया है।

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