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यूपी सरकार वयोवृद्ध पत्रकार को देगी पेंशन , लेकिन इन शर्तों को करना होगा पूरा ,

 

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार ने  प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन देने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सूचना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरने के साथ पात्रता के संबंध में मांगी गई सूचनाओं का ब्यौरा एवं प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।आवेदनकर्ता को 05 वर्ष की मान्यता प्राप्त राज्य स्तर पर या जनपद स्तरीय मान्यता 10 वर्ष की होनी चाहिए अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हों, वे ही पेंशन के पात्र होंगे, जिसका विवरण एवं प्रमाणिक अभिलेख निर्धारित प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उन्हें किसी अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त होती है अथवा नहीं, यदि नहीं तो इस आशय का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय (उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से) का प्रमाण पत्र तथा आवेदक का बैंक खाता संख्या, पैन नंबर, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या आदि का विवरण (पुष्टि हेतु कैंसिल चेक, पैन कार्ड की छाया प्रति) भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु का प्रमाण पत्र भी देना होगा। पात्र व्यक्ति सात दिन के भीतर जिला सूचना कार्यालय, बरेली में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिए जाने हेतु पात्रता की शर्तें- 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो तथा जिसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो, आवेदक को कम से कम 05 वर्ष की मान्यता प्राप्त राज्य स्तर पर या जनपद स्तरीय मान्यता 10 वर्ष की होनी चाहिए। सूचना विभाग द्वारा सुसंगत नियमावली के अधीन निरंतर राज्य स्तरीय/ जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा किसी भी समाचार पत्र तथा पत्रिका का स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक उक्त पेंशन हेतु अर्ह नहीं होगा।

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