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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए महिला कल्याण विभाग ने जारी किये निर्देश

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  • बाल विवाह किया तो होगी जेल ,
  • सूचना देने वाले का नाम रखा जायेगा गोपनीय
बरेली।  10 मई 2024 को ‘अक्षय तृतीया’ के अवसर पर महिला कल्याण विभाग ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को  विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए है। साथ ही कहा गया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर समाज में व्याप्त कुरीतियों के आधार पर वर्तमान में भी बाल विवाह होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। जिनकी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 बनाया गया है। ‘अक्षय तृतीया’ के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाहों पर निगरानी बनाये रखने तथा उन्हें रोकने हेतु जनपद के थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, चाइल्ड हेल्पलाइन नं0-1098, 112-आपात सेवायें, ग्राम प्रधानों, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, जनपद में संचालित स्वैच्छिक संगठनों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से संपर्क स्थापित कर अपने आस-पास के क्षेत्र में हो रहे बाल विवाहों की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों एवं संस्थाओं को दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
बाल विवाह से सम्बन्धित सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। साथ ही पुलिस विभाग एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद में अक्षय तृतीया के अवसर बाल विवाह की रोकथाम हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम एवं विशेष निगरानी की जायेगी। जिससे कि जनपद में होने वाले बाल विवाहों को रुकवाया जा सके। इसके] बाद भी  यदि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह कराते हुए दोषी पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के तहत 02 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जिसका पालन कड़ाई से कराते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। विवाह  अधिनियम के तहत लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।जनपद के समस्त नागरिकों से यह अपील की जाती है कि ‘अक्षय तृतीया’ के अवसर पर हो रहे बाल विवाहों की सूचना देने का कष्ट करें जिससे कि ससमय बाल विवाहों जैसी कुप्रथा को को रुकवाया जा सके।
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